हाल ही में एक RTI सूचना के तहत खुलासा हुआ है कि आप मल्टीप्लेक्स के भीतर बाहर का खाना बिना
किसी रुकावट के ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको रोकना गैर कानूनी है. उत्तर प्रदेश
के वाणिज्य कर कमिश्नर ने RTI
का जवाब देते हुए कहा कि मल्टीप्लेक्स संचालकों
को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह बाहर से खाने के खरीदे सामान
को अंदर ले जाने से रोक सकें.
नियमों के मुताबिक, सिनेमाघरों के भीतर उन खाद्य और पेय पदार्थों को
लेकर जाने की इजाजत नहीं है जो मुहर बंद पैकेट में न हो. साथ ही सिनेमाघरों के
भीतर भी केवल वहीं सामान बिक सकते हैं जो सीलबंद हो. कॉफी, दूध, चाय जैसी चीजें
अंदर नहीं बिक सकती हैं.
जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं वहां खाने-पीने की
चीजें काफी महंगी मिलती है. बाहर से ले गिए किसी भी सामान को सुरक्षा का हवाला
देकर अंदर ले जाने से रोक दिया जाता है. अंदर की महंगाई का अंदाजा इसी बात से
लगाया जा सकता है कि बाहर जितनी पॉपकॉर्न की कीमत 20 रुपये होती है, उतना पॉपकॉर्न अंदर 200 रुपये में बेचे जाते हैं. चूंकि अब GST लागू हो गया है कि इसलिए, सभी खाद्य और पेय पदार्थ के बिल पर नियम के मुताबिक, GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
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